मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
इसका उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों को उनकी बेटियों / विधवाओं / तलाक से शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत,हाउस होल्ड आइटम और सामूहिक विवाह व्यय के लिए 15,000 रुपये की सहायता दिया जाता है। यह सहायता सामूहिक विवाह में इस शर्त के साथ दी जाती है कि लड़की को 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।
लाभार्थी:
यह सहायता सामूहिक विवाह में इस शर्त के साथ दी जाती है कि लड़की को 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।
लाभ:
योजना के तहत,हाउस होल्ड आइटम और सामूहिक विवाह व्यय के लिए 15,000 रुपये की सहायता दिया जाता है।
आवेदन कैसे करें
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में आवश्ययक अभिलेखों के साथ जमा करायें । स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र :- मुखय कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र :- आयुक्त, नगर निगम मुखय नगर पालिका अधिकारी