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मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुखयमंत्री कन्‍या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई है…

प्रकाशित तिथि: 16/07/2019
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इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था पेंशन योजना

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एम एस ए पी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्धाें को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन विभाग द्वारा किया जा रहा है | आवेदन करे|

प्रकाशित तिथि: 16/07/2019
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इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है । आवेदन करे

प्रकाशित तिथि: 16/07/2019
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मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर के निर्धारित तीर्थ-स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा के लिए राज्य सरकार सहायता देती है। प्रथमतः आई.आर.सी.टी.सी. (रेलवे) के पैकेज के अनुसार यात्रियों को भेजा जाएगा। योजना 3 सितम्बर 2012 को रामेश्वरम् की यात्रा के साथ प्रारंभ हुई। तीर्थ दर्शन योजना में राज्य शासन ने…

प्रकाशित तिथि: 28/06/2019
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लाड़ली लक्ष्मी योजना

वर्ष 2006 से लागू की गई इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के शैक्षिक और आर्थिक स्तर में सुधार लाकर उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के साथ-साथ कन्या जन्म के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। योजना के तहत बालिका के जन्म के बाद उसके पक्ष में प्रति वर्ष छः हजार रूपये के राष्ट्रीय विकास पत्र पांच वर्ष तक शासन द्वारा क्रय किये जाते हैं। इस प्रकार…

प्रकाशित तिथि: 28/06/2019
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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

इसका उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों को उनकी बेटियों / विधवाओं / तलाक से शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत,हाउस होल्ड आइटम और सामूहिक विवाह व्यय के लिए 15,000 रुपये की सहायता दिया जाता है। यह सहायता सामूहिक विवाह में इस शर्त के साथ दी जाती है कि लड़की को 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।

प्रकाशित तिथि: 28/06/2019
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